चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े ऐसे किसी भी अधिकारी को वर्तमान पोस्टिंग वाले उसके गृह जिले में रहने की अनुमति नहींः निर्वाचन आयोग
चंडीगढ़. निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े ऐसे किसी भी अधिकारी को वर्तमान पोस्टिंग वाले उसके गृह जिले में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसने उस जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं या फिर 31 मई, 2019 को या उससे पहले यह समयावधि पूरी कर रहा है। राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ0 इन्द्र जीत ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने 25 फरवरी तक इन आदेशों के पालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उप शिक्षा अधिकारी, मतदान अथवा उप मतदान अधिकारी, अतिरिक्त जिला उपायुक्त, डिप्टी कलैक्टर/ज्वाइंट कलैक्टर, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कार्यों के लिए तैनात समान पद के अन्य अधिकारी भी कवर होंगे।
उन्होंने बताया कि आयोग के ये निर्देश रेंज आईजी, डीआईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस कमांडेंट, वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस के उप-मंडल प्रमुख, एसएचओ, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, आरआई/सार्जेंट मेजर या समकक्ष रैंक के उन अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो जिले में सुरक्षा व्यवस्था या चुनाव के समय पुलिस बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि यह स्थानांतरण नीति चुनाव से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक या प्रधानाचार्य पर लागू नहीं होगी।
डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि आयोग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उसके द्वारा विगत में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी या लम्बित है या जिसके परिणामस्वरूप उसे जुर्माना हुआ है या जिन अधिकारियों पर विगत में किसी भी चुनाव या चुनाव सम्बंधी कार्य में किसी चूक का आरोप है या फिर ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक मामला चल रहा है, उन्हें चुनाव सम्बंधी कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी।
उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए राज्य में 23-24 फरवरी को एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा जिसमें पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु का हो चुका है। तथा मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है वह मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिये फॉर्म-छह में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और निवास प्रमाण ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।