रोजाना भास्कर
नई दिल्ली/चंडीगढ़। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, म्युनिसिपल चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो की जगह आठ हफ़्तों का दिया समय।
नगर निगम और म्युनिसिपालिटी के चुनाव करवाने के हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील।