चंडीगढ़/लुधियाना, रोजाना भास्कर ब्यूरो: भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद Sandeep Pathak को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
उनके खिलाफ पंजाब में दर्ज कथित आपराधिक मामलों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि आखिर एफआईआर कहां और किन धाराओं में दर्ज की गई हैं।
इस पर सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

याचिका में संदीप पाठक ने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला कि पंजाब में उनके खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन अब तक न तो किसी एफआईआर की कॉपी दी गई और न ही आधिकारिक जानकारी साझा की गई।
उन्होंने कोर्ट से मांग की कि जब तक पूरी जानकारी नहीं दी जाती, तब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल पंजाब सरकार और पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से रोक दिया है।
वहीं पंजाब सरकार ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल समाचार रिपोर्ट्स के आधार पर याचिका दाखिल नहीं की जा सकती।












