चंडीगढ़. हरियाणा विधानसभा में आज 18 बिल पारित किए गए जिनमें राज्य का वर्ष 2019-20 के बजटीय प्रस्तावों को पारित करने सम्बंधी हरियाणा विनियोग (संख्या-एक) विधेयक-2019, गेस्ट टीचरों को पक्का करने सम्बंधी हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक-2019, राज्य के अरावली क्षेत्र से सम्बंधित पंजाब भू-परिसंरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक-2019, विधायकों को दो की वजाय तीन बार मकान निर्माण एडवांस देने तथा पूर्व विधायकों को एक सहायक के साथ राज्य परिवहन की वोल्वो समेत सभी बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने सम्बंधी हरियाणा विधानसभा(सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन) संशोधन विधेयक-2019 शामिल हैं।
इनके अलावा हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक-2019, हरियाणा के नगरपालिका क्षेत्रों में नागरिकों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने सम्बंधी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक-2019, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक-2019, हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2019, हरियाणा नगर मंनोरंजन शुल्क विधेयक-2019, पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक-2019, पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक-2019, हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक-2019, पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक-2019, हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक-2019, विद्युत(हरियाणा संशोधन) विधेयक-2019, हरियाणा पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक-2019 और हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण (संशोधन) विधेयक-2019 हैं।