आईटीआर फाइलिंग की नई डेडलाइन: 7.30 करोड़ से ज्यादा ने भरा रिटर्न, आज आखिरी मौका

रोजाना भास्कर (मुंबई) आयकर विभाग ने सोमवार देर रात आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक दिन और बढ़ाकर अब 16 सितंबर कर दिया है। सोमवार को पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण लोगों को रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आईं, जिसके बाद विभाग ने यह निर्णय लिया।

अब तक 7.30 करोड़ से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, जो पिछले साल के कुल 7.28 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। सोशल मीडिया पर पहले यह भ्रम फैला था कि बिना ऑडिट वाले मामलों के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी गई है, लेकिन आयकर विभाग ने इसका स्पष्ट खंडन कर दिया था।

रिटर्न फाइलिंग में देरी की वजहें

इस बार ITR-1 से ITR-4 फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कैपिटल गेन की अलग रिपोर्टिंग, डिडक्शन की विस्तृत जानकारी, और टीडीएस कोड जैसी नई चीजों ने प्रक्रिया को जटिल बनाया।

ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें और बार-बार डाउनटाइम से कई करदाताओं को फार्म और AIS डेटा तक पहुंच नहीं मिल सकी।

बजट 2025-26 में 12 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स की घोषणा हुई थी, लेकिन कई करदाताओं ने इसे गलती से इस साल के लिए मान लिया, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रही।

क्या करें अगर आज भी चूक गए?

अगर कोई करदाता 16 सितंबर की डेडलाइन चूक जाता है, तो वह 31 दिसंबर 2025 तक विलंब शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल कर सकता है। हालांकि, लेट फाइलिंग से कुछ लाभ जैसे कि बिना जुर्माने के रिफंड या नुकसान समायोजन का मौका हाथ से निकल सकता है।

📌 नोट: यदि आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो आज का दिन आखिरी मौकाहै — देर न करें!