आबकारी नीति केस में केजरीवाल-सिसोदिया को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया आरोपमुक्त

नई दिल्ली, रोजाना भास्कर ब्यूरो। बहुचर्चित Delhi Excise Policy Case में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कथित भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई मामले में दोनों नेताओं समेत अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए।

इससे पहले 12 फरवरी को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी चार्जशीट और पूरक आरोपपत्र का हवाला देते हुए दावा किया था कि आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के पीछे साजिश के पर्याप्त आधार हैं।

एजेंसी का आरोप था कि तथाकथित ‘साउथ लॉबी’ ने नीति अपने पक्ष में कराने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी।

हालांकि बचाव पक्ष ने सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। अदालत के फैसले से सीबीआई के मामले को झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी इस निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। फैसले के बाद राजधानी की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

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