आबकारी नीति केस में नया मोड़: CBI के बाद ED भी हाईकोर्ट पहुंची, 16 मार्च को संयुक्त सुनवाई

नई दिल्ली, रोजाना भास्कर ब्यूरो। दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में कानूनी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आदेश में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी का कहना है कि अदालत ने बिना उसका पक्ष सुने और सबूतों की विस्तार से समीक्षा किए एजेंसी के खिलाफ कठोर टिप्पणियां कीं, जो न्यायसंगत नहीं हैं।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ कर रही है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि संबंधित प्रकरण में एजेंसी की भूमिका को लेकर अदालत ने एकतरफा टिप्पणी की।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए मामले को 16 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। CBI और ED दोनों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणियां की थीं। अब 16 मार्च को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि उन टिप्पणियों को बरकरार रखा जाएगा या हटाया जाएगा।

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