जालंधर, रोजाना भास्कर (हरीश शर्मा): शहर का पटेल अस्पताल एक बार फिर विवादों में आ गया है। इलाज में कथित लापरवाही के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल को पीड़ित महिला नितिका कौशल को 7,50,000 रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।
यह फैसला फोरम के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने सुनाया।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विनय सोनी ने बताया कि जुलाई 2022 में नितिका कौशल को पेट दर्द की शिकायत पर पटेल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था।
जांच के दौरान डॉक्टरों ने गुर्दे में पत्थरी बताकर नई विधि से ऑपरेशन किया। करीब डेढ़ महीने तक भर्ती रहने के बावजूद उनका क्रिएटिनिन स्तर लगातार बढ़ता गया और हालत बिगड़ती गई। बाद में उन्हें बार-बार डायलिसिस करवाना पड़ा।
अधिवक्ता ने दलील दी कि अस्पताल ने उपचार के दौरान प्रतिबंधित दवा दी, जिससे मरीज की तबीयत और बिगड़ी। विशेषज्ञ चिकित्सक की राय में भी प्रतिबंधित दवा के कारण मरीज की स्थिति खराब होना माना गया।
इसी आधार पर उपभोक्ता फोरम ने इसे इलाज में कोताही करार देते हुए अस्पताल को मुआवजा और 20,000 रुपये न्यायालय शुल्क अदा करने का निर्देश दिया है।
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