महिला किसान को ₹100 में धरना देने वाली बताया था
रोजाना भास्कर (नई दिल्ली/जालंधर):हिमाचल के मंडी से BJP सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंगना की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि आपके ट्वीट को केवल रिट्वीट नहीं कहा जा सकता। आपने उसमें मसाला जोड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा। यह सफाई आप वहीं दीजिएगा।
यह मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था।
इसके खिलाफ महिंदर कौर ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। कंगना का कहना था कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रिपोस्ट किया था।