लोगों की जिंदगियों से कर रहे खिलवाड़, उन लोगों पर पुलिस की नज़र, जो बाजारों और रिहाइशी इलाक़ों में बनाकर बैठे हैं पटाखों के गोदाम
रोजाना भास्कर, जालंधर (हरीश शर्मा): पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में अधिकृत लाइसेंसशुदा दुकानों को छोड़कर पटाखों की बिक्री की इजाज़त नहीं होगी।
बिना लाइसेंस के में पटाखे बेचने पर पाबंदी है फिर भी शहर के रिहायशी इलाकों और मुख्य बाजारों में धड़ल्ले से बेचे जा रहे पटाखे, पुलिस का डर नहीं है। लोगों की जिंदगियों से कर रहे खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस उन लोगों पर नज़र रखें हुए है, जो बाजारों और रिहाइशी इलाक़ों में पटाखों के गोदाम बनाकर बैठे हैं।
साइलेंस ज़ोन (अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के पास) में किसी भी समय पटाखे चलाने पर पूरी पाबंदी होगी। इसके अलावा सूच्ची पिंड की सीमा के अंदर और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के घेरे के भीतर भी पटाखे नहीं चलाए जाएंगे।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के तौर पर आयात किए पटाखों पर पूरी पाबंदी होगी। लाइसेंसधारक को दुकान पर बिक्री के लिए पटाखे केवल लाइसेंसी फैक्टरी या कंपनी से मंज़ूरशुदा ही खरीदने की अनुमति होगी। लाइसेंसधारक केवल ग्रीन पटाखे ही बेच सकेंगे। आदेशों के अनुसार जुड़े हुए पटाखों जैसे लड़ी आदि के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह पाबंदी है, जिससे बड़े पैमाने पर हवा, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लाइसेंसधारक विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेगा, न प्रदर्शित करेगा और न ही बेचेगा।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि दिवाली के त्योहार पर केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक और गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक तथा रात 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में अधिकृत लाइसेंसशुदा दुकानों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर पटाखों का भंडारण नहीं किया जा सकता। यह आदेश 7.11.2025 तक लागू रहेगा।