जालंधर, रोजाना भास्कर (हरीश शर्मा): आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के कथित छेड़छाड़ किए गए वीडियो को प्रसारित करने के आरोप में दिल्ली मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर में दर्ज एफआईआर मामले में अदालत ने अहम आदेश जारी किया है।
इस प्रकरण में दिल्ली विधानसभा स्पीकर द्वारा जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर सहित पंजाब पुलिस के तीन अधिकारियों से जवाब और लैब रिपोर्ट भी मांगी गई थी।

जालंधर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो को हटाने के निर्देश दिए। कोर्ट के अनुसार फोरेंसिक जांच में वीडियो डाक्टर्ड पाया गया है। जिस-जिस अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया गया है, वहां से सभी लिंक हटाने के आदेश दिए गए हैं। इस फैसले को राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
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