नक्शा व कंपलीशन की अनदेखी: गढ़ा रोड पर पार्किंग एरिया में बने अवैध निर्माण की नगर निगम को शिकायत, गिराया जाएगा अवैध निर्माण!

जालंधर, रोजाना भास्कर (हरीश शर्मा): जालंधर नगर निगम में स्वीकृत नक्शा और कंपलीशन नियमों को नजरअंदाज कर किए गए निर्माण कार्य को लेकर गंभीर शिकायत दर्ज की गई है। एरिया बीआई की रिपोर्ट और निगम कार्यालय में प्राप्त शिकायत के अनुसार, सर्व हेल्थ केयर के संचालक सर्वजीत सिंह ने गढ़ा रोड स्थित भवन में सामने की पार्किंग के लिए छोड़ी गई जगह को कवर कर वहां निर्माण कर दिया, जो स्वीकृत मानचित्र व भवन उपनियमों के खिलाफ है और गैर-हस्ताक्षर योग्य श्रेणी में आता है।

नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर पार्किंग एरिया में किए गए इस अवैध निर्माण को स्वयं ध्वस्त कर भवन को स्वीकृत निर्माण योजना के अनुरूप किया जाए। निर्धारित समय में अनुपालन न होने पर पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 269(1) तथा भवन उपनियम 2018 के नियम 3.14.7 के तहत अवैध निर्माण को सील या ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त लागत संबंधित व्यक्ति से वसूल की जाएगी। यह शिकायत रवि छावड़ा द्वारा नगर निगम में दर्ज कराई गई है।

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