मोगा, रोजाना भास्कर (हरीश शर्मा): पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोगा की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) और नगर निगम कमिश्नर चारुमिता को निलंबित (Suspended) कर दिया है। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी के.ए.पी. सिन्हा ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम 1970 के तहत की गई है।

सस्पेंशन के दौरान चारुमिता का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ रहेगा और उन्हें अथॉरिटी की अनुमति के बिना कहीं जाने की इजाजत नहीं होगी।

जानकारी के मुताबिक, धर्मकोट से बहादुरवाला तक बनने वाले नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के दौरान ₹3.7 करोड़ के मुआवजे में अनियमितता का मामला सामने आया था।
विजिलेंस ब्यूरो ने जांच के बाद चारुमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। मामला तब उजागर हुआ जब एक किसान को मुआवजा न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ।
चारुमिता पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में उस जमीन के लिए मुआवजा जारी किया, जो पहले ही 1963 में लोक निर्माण विभाग (PWD, B&R फिरोजपुर) द्वारा सड़क निर्माण के लिए अधिगृहीत की जा चुकी थी।
इस मामले में 2014 बैच की PCS अधिकारी चारुमिता की भूमिका पर PWD विभाग ने सवाल उठाते हुए जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी थी। अब सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए हैं।
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