महिला आयोग की फटकार का नतीजा: सस्पेंड SHO भूषण कुमार पर अब पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, दूसरी एफ आई आर भी हुई 

जालंधर, रोजाना भास्कर (उदय शर्मा): थाना फिल्लौर के सस्पेंड SHO भूषण कुमार पर पुलिस ने अब एक और मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कड़ी फटकार के बाद की गई है। नए केस में पॉक्सो एक्ट की धारा 8 जोड़ी गई है। वहीं आरोपी SHO ने एंटीसिपेट्री बेल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी सुनवाई 28 अक्टूबर को तय की गई है।

सूत्रों के अनुसार, एसएसपी जालंधर देहात ने एसपी मनजीत कौर की सुपरविजन में बनी एसआईटी की जांच रिपोर्ट को पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेज दिया है। रिपोर्ट में सामने आया कि भूषण कुमार ने 14 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में डेढ़ महीने तक कार्रवाई नहीं की और केस को टालता रहा।

मामले में आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि इतनी गंभीर घटना पर देरी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एसएसपी को आदेश दिया था कि पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट 23 अक्टूबर तक सौंपी जाए।

इस बीच, महिला आयोग ने भी कार्रवाई तेज करते हुए आरोपी SHO के खिलाफ नाबालिग रेप पीड़िता की मां और एक अन्य युवती से फोन पर अश्लील बातें करने को लेकर भी केस दर्ज करवाया है। इस केस में BNS की धारा 75(1), पुलिस एक्ट की धारा 67(D) और आईटी एक्ट की धारा 67 लगाई गई है।

 कोर्ट में दर्ज हुई मां-बेटी की स्टेटमेंट

आयोग के दबाव के बाद आखिरकार देहात पुलिस हरकत में आई और पीड़िता व उसकी मां की कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। बच्ची ने बताया कि जब वह थाने पहुंची तो SHO ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि रेप हुआ है, मैं खुद जांच कर लेता हूं कि हुआ या नहीं।”

मां ने बताया कि SHO ने उनकी बेटी को चूमने की कोशिश की, और मना करने पर डंडा दिखाकर धमकाया। उन्होंने कहा कि जब शिकायत की, तो SHO बोला – “आरोपी को बुलाकर थप्पड़ लगवा देता हूं, गुस्सा शांत कर लेना।” यह बयान सुनकर जांच अधिकारी एसपी मनजीत कौर भी भावुक हो उठीं।

आगे की कार्रवाई

डीएसपी सरवन सिंह बल्ल ने बताया कि जांच जारी है और शुक्रवार को पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी जाएगी।पुलिस के इस रवैये से पहले जो लोग न्याय की उम्मीद खो चुके थे, अब उन्हें न्याय की नई किरण दिखाई देने लगी है।