शादी-पार्टी में गाना बजाना हुआ मुश्किल! बिना लाइसेंस डीजे पर लगेगा जुर्माना, कंपनियां करेंगी रिकॉर्डिंग

जालंधर, रोजाना भास्कर (हरीश शर्मा)। अब शादी, होटल या रेस्टोरेंट में मनपसंद गाने बजाना इतना आसान नहीं रहेगा। म्यूजिक कंपनियों ने कॉपीराइट नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। बिना लाइसेंस गाने बजाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।

जानकारी के मुताबिक, कंपनियों ने अपने कर्मचारी तैनात कर दिए हैं जो स्पेशल मोबाइल एप के जरिए होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज पैलेस में बजने वाले गानों की रिकॉर्डिंग करेंगे। हर गाना रिकॉर्ड करने पर कर्मचारी को ₹1000 का भुगतान मिलेगा। अगर गाना बिना अनुमति बजाया गया तो ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि, राहत यह है कि निजी या नॉन-कमर्शियल कार्यक्रमों में गाने बजाने पर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन होटल, जिम, बार, सैलून, मॉल या कॉर्पोरेट पार्टियों में अब गाना बजाने से पहले कंपनी से ऑनलाइन लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

कई होटल और पैलेस संचालकों का कहना है कि अभी इस नए नियम की विस्तृत जानकारी का इंतजार है, लेकिन नोटिफिकेशन मिलने पर वे सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।