जालंधर, रोजाना भास्कर (हरीश शर्मा): शादी-ब्याह के सीजन में जहां होटल और पैलेस मालिक मनमाने दामों पर शराब बेचकर ग्राहकों की जेबें खाली कर रहे थे, अब उस पर पंजाब सरकार ने सख्त रोक लगा दी है। राज्य के एक्साइज विभाग ने शराब के अधिकतम रेट (Maximum Retail Price) तय कर दिए हैं और सभी जिलों में इसे लागू करने के आदेश जारी किए हैं।


जारी निर्देशों के अनुसार, अब सभी होटल, पैलेस और बार मालिकों को तय रेट लिस्ट सार्वजनिक स्थानों पर लगानी होगी। अगर कोई तय रेट से अधिक वसूली करता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत सीधे डिप्टी कमिश्नर को कर सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, जालंधर-फगवाड़ा हाईवे के कई होटल और पैलेस शराब ठेकेदारों के साथ मिलकर मनमाने रेट वसूल रहे थे, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। सरकार के इस कदम से अब ऐसी मिलिभगत और अवैध कमाई पर रोक लगने की उम्मीद है।
सरकार ने साफ कहा है कि शादी समारोह या किसी भी निजी कार्यक्रम में शराब की बिक्री या परोसने के नाम पर अत्यधिक शुल्क वसूला गया, तो संबंधित होटल या पैलेस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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