सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नसबंदी के बाद ही छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, आक्रामक रहेंगे कैद में

सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक, अलग जोन बनेंगे

रोजाना भास्कर (नई दिल्ली): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सामान्य कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाएगा, जबकि आक्रामक या रेबीज संक्रमित कुत्ते कैद में रहेंगे।

साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई है। इसके लिए अलग से फीडिंग ज़ोन बनाए जाएंगे।

कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने से मना किया गया था।

फैसला जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच नेसुनाया।