रोजाना भास्कर (नई दिल्ली): रेल मंत्रालय ने जनरल टिकट बुकिंग को अधिक पारदर्शी और आम यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इस नियम के तहत, किसी भी ट्रेन के जनरल रिजर्वेशन की शुरुआत के पहले 15 मिनट में केवल आधार से वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए टिकट बुक कर सकेंगे।
अब तक यह व्यवस्था केवल तत्काल टिकट बुकिंग के लिए लागू थी, लेकिन अब इसे जनरल टिकट बुकिंग पर भी लागू किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम फर्जी बुकिंग, बॉट्स और एजेंटों के दखल को रोकने के लिए जरूरी है, जिससे आम यात्रियों को प्राथमिकता मिल सके।
एजेंटों पर पहले से है 10 मिनट की रोक
सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि अधिकृत टिकट एजेंट जनरल टिकट खुलने के पहले 10 मिनट तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। यह नियम पहले से लागू है और आगे भी जारी रहेगा।
काउंटर बुकिंग पर कोई असर नहीं
रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पीआरएस काउंटर (रेलवे टिकट काउंटर) से टिकट बुक करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्री पहले की तरह काउंटर से टिकट ले सकते हैं।
नए नियम से आम यात्रियों को बुकिंग में प्राथमिकता मिलेगी, साथ ही टिकट बुकिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।