1 अप्रैल 2026 से बदलेगा आपका वित्तीय भविष्य: नया आयकर कानून, GST 2.0 और महंगाई—जानिए आपकी जेब पर कितना असर

नई दिल्ली/चंडीगढ़, रोजाना भास्कर (ब्यूरो): 1 अप्रैल 2026 से देश में बड़े आर्थिक बदलाव लागू होने जा रहे हैं। छह दशक पुराने आयकर कानून की जगह आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा, वहीं GST 2.0 के तहत नई टैक्स व्यवस्था अमल में आएगी। इन फैसलों का सीधा असर आम आदमी की सैलरी, निवेश, बीमा, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा।

आयकर में बड़ी राहत

नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की शुद्ध वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी रहेगा। ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ की व्यवस्था लागू होगी। शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है।

🛒 GST 2.0: क्या सस्ता, क्या महंगा?

स्वास्थ्य और जीवन बीमा, 33 जीवन रक्षक दवाएं और अनपैक्ड डेयरी उत्पाद टैक्स फ्री होंगे। छोटे कार, एसी और टीवी 18% स्लैब में आएंगे। वहीं तंबाकू, लग्जरी वाहन, बड़ी SUV और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% तक GST लगेगा।

📈 महंगाई का असर

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होगा। 900 से अधिक जरूरी दवाओं के दाम बढ़े हैं और BS-7 मानकों के चलते कारों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।

⏳ 31 मार्च की डेडलाइन न चूकें

टैक्स बचत निवेश, अपडेटेड रिटर्न, NPS/PPF जमा और विदेशी आय से जुड़े फॉर्म समय पर भरना जरूरी है, वरना पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

इन बदलावों से साफ है कि सरकार वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में नए नियमों को समझकर ही वित्तीय योजना बनाना समझदारी होगी।

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