जालंधर, रोजाना भास्कर ब्यूरो: गांव सोहल जगीर में 6 वर्षीय अर्शप्रीत सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मां कुलविंदर कौर को उम्रकैद और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह दर्दनाक घटना 8 जून 2020 को हुई थी।

अदालत में दादा अवतार सिंह ने गवाही दी कि घटना वाली रात पोता अपनी दादी के साथ सोने की जिद कर रहा था। कुछ देर बाद कमरे से चीख सुनाई दी। जब वे अंदर पहुंचे तो बहू के हाथ में चाकू था और अर्शप्रीत खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ट्रायल के दौरान आरोपी ने पहले सास पर आरोप लगाए, लेकिन बाद में अदालत में जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने पारिवारिक तनाव और बेटे की दादी के साथ रहने की जिद को घटना का कारण बताया।
करीब साढ़े पांच साल चले मुकदमे में दादा-दादी की गवाही अहम साबित हुई। अदालत के फैसले के बाद परिवार भावुक हो गया और दादी की आंखों से आंसू नहीं रुके।
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