भ्रष्टाचार केस: पूर्व एटीसी सुखविंदर सिंह और सह आरोपी रूबी को 5 साल की सजा, कोर्ट ने नहीं दी राहत

रोजाना भास्कर (लुधियाना):भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में पूर्व सहायक एक्साइज व टैक्सेशन कमिश्नर (ATC) सुखविंदर सिंह (67) को 5 साल की सजा और ₹20,000 जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट ने सह आरोपी रूबी कपूर (48) को भी समान सजा दी है।

इन धाराओं में हुई कार्रवाई

IPC की धाराएं: 409, 420, 201, 120B

भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएं: 13(1)(d), 13(1)

रहम की अपील Court ने खारिज की

रूबी कपूर ने अपने बच्चों की पढ़ाई और बीमार मां का हवाला देते हुए नरमी की अपील की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि “भ्रष्टाचार समाज के लिए बड़ा खतरा है, सख्त सजा जरूरी है।”