Harish Sharma
“Controversy Surrounding IAS Officer Pooja Khedkar’s Probationary Dismissal” सत्ता और विशेषाधिकारों के कथित दुरुपयोग को लेकर विवाद के केंद्र में रहने वाली प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी को सुरक्षित करने और फिर सेवा में चयन के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की गुरुवार को केंद्र द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति द्वारा फिर से जांच की जाएगी।
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इस मामले में सूत्र ने कहा, “दोषी पाए जाने पर अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। अगर यह पाया जाता है कि उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है या अपने चयन के लिए जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया है, उनमें किसी तरह की हेराफेरी की है, तो उन पर आपराधिक आरोप भी लग सकते हैं।”
2023 बैच की आईएएस अधिकारी खेडकर प्रोबेशन पर हैं और वर्तमान में अपने गृह कैडर महाराष्ट्र में तैनात हैं।
34 वर्षीय अधिकारी आईएएस में पद हासिल करने के लिए कथित तौर पर विकलांगता और ओबीसी कोटे का दुरुपयोग करने के कारण विवादों में हैं।
सूत्रों ने बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की एकल सदस्यीय जांच समिति को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
इस बीच, खेडकर ने गुरुवार को विदर्भ क्षेत्र के वाशिम जिला कलेक्टरेट में सहायक कलेक्टर के रूप में अपनी नई भूमिका संभाली। उनका तबादला पुणे से किया गया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर सभी को धमकाया और अपनी निजी ऑडी (एक लग्जरी सेडान) कार पर लाल बत्ती भी लगाई।
खेडकर आईएएस में अपना पद सुरक्षित करने के लिए शारीरिक विकलांगता श्रेणी और ओबीसी कोटा के तहत लाभों में कथित रूप से हेराफेरी करने के लिए गहन जांच के दायरे में हैं।
पुणे के जिला कलेक्टर सुहास दिवासे द्वारा राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे को पत्र लिखकर खेडकर को “प्रशासनिक जटिलताओं” से बचने के लिए दूसरे जिले में पोस्टिंग देने पर विचार करने का अनुरोध करने के बाद विवादास्पद अधिकारी को वाशी भेज दिया गया।
दिवासे ने खेडकर के खिलाफ उनके व्यवहार के लिए कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें जूनियर कर्मचारियों के साथ कथित आक्रामक व्यवहार, अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे के एंटे-चैंबर पर अवैध कब्जा, और ऑडी पर लाल बत्ती लगाने और दिन में उसे चमकाने से संबंधित उल्लंघन शामिल थे।