Kejrival जमानत के मामले में नया Twist: हाईकोर्ट की जमानत पर रोक, CBI खेल सकती है अपना दांव

The Target News

नई दिल्ली । Harish Sharma

शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरुरत नहीं है।

दरअसल केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सुनवाई जारी है।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविन्द्र डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

विदेश पढ़ने जाने की इच्छा न रहे अधूरी तो यह काम करो जरूरी, Max Education देखें Live.

ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

एएसजी राजू ने कहा कि लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए समय नहीं दिया गया यह बिल्कुल भी उचित नहीं है।

गर्मी हुई छूमंतर नंगल बारिश से हुआ मौसम खुशगवार, तापमान गिरा लोगो ने ली राहत।

ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है। एएसजी राजू ने कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है। उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का विरोध किया।

ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं।

इससे पहले ईडी के वकील ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी।

ईडी की तरफ से एएसजी राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट में मौजूद रहे।

दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।

ईडी के वकीलों की एक टीम राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंची थी।

केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है।

इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है। अब संभव है कि सीबीआई अपना दांव चले।

हालांकि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को भी ईडी मामले में निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है।

उधर, ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को वो दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगा।