चंडीगढ़ । Harish Sharma
(High-Stakes Bhola Drug Case Verdict: 17 Sentenced, Multi-Crore Assets Confiscated) पंजाब की राजनीति और खेल जगत में सनसनी फैलाने वाले हाई-प्रोफाइल जगदीश भोला ड्रग केस में ईडी की स्पेशल अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
अदालत ने पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी और अर्जुन अवार्डी पहलवान जगदीश सिंह भोला समेत 17 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह मामला 2013 में सामने आया था, जब पंजाब पुलिस ने 6 हजार करोड़ की ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पर्दाफाश किया था।
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इस मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 को दोषी करार दिया गया है। दो आरोपी अब भी फरार हैं, जबकि चार की मौत हो चुकी है। आरोपियों पर ड्रग तस्करी से कमाई गई रकम से करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाने और टैक्स न भरने का आरोप है।
ईडी ने जांच के दौरान पाया कि इन लोगों ने मोहाली समेत कई स्थानों पर आलीशान कोठियां, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, और अन्य संपत्तियां बनाई हैं। इन संपत्तियों को अब अटैच कर लिया गया है। इस मामले में 2019 में सीबीआई की अदालत ने 25 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई थी।
इस फैसले से पंजाब की राजनीति और खेल जगत में हलचल मच गई है। जनता और राजनीतिक दलों में इस फैसले को लेकर चर्चा गर्म है। यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और भविष्य में होने वाली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।