नई दिल्ली, रोजाना भास्कर ब्यूरो: दिल्ली में CJP मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वकील नरेंद्र मिश्रा ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

सुनवाई के दौरान वकील ने दावा किया कि उनके पास पुलिस की कथित कार्रवाई से जुड़े वीडियो मौजूद हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, “हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए। हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामले को तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया गया।














