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चंडीगढ़ । Harish Sharma
दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मानसा की सेशन कोर्ट ने को बड़ा फैसला लेते हुए 27 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
अब इस मामले की सुनवाई 20 मई को है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में कुल 31 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
कल हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों की पेशी वीसी के जरिए हुई। इसके साथ ही सेशन कोर्ट ने मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया समेत चारों आरोपियों को खुद को निर्दोष बताते हुए बरी करने की अर्जी भी खारिज कर दी है।
साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया समेत 31 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था, जिनमें से शूटर जगरूप सिंह रूपा, मनप्रीत सिंह मनु कुस्सा को अमृतसर में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था।
जबकि मनमोहन सिंह मोहना, मनदीप सिंह उर्फ तुफान गोइंदवाल जेल में गैंगस्टरों की लड़ाई के दौरान मारे गए। जिसके चलते आरोप पत्र में शामिल 31 आरोपियों में से 4 की मौत हो गई और बाकी 27 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में नियमित सुनवाई 20 मई से शुरू होगी।
सरकारी वकील प्रीतिंदर सिंह चहल की दलीलों से सहमत होते हुए मानसा सेशन कोर्ट ने मूसेवाला हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
उधर, मृतक मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। आरोप तय करने में उन्हें काफी वक्त लग गया, जबकि सिद्धू की हत्या को 24 महीने हो गए हैं।