Amritpal Singh की रिहाई को लेकर HC ने सुनाया ये फैसला, नोमिनेशन के लिए पंजाब सरकार ने किया सूचित

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चंडीगढ़ । Harish Sharma

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जेल से रिहाई लिए दायर पटीशन पर अपना फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि उन्हें नामांकन दाखिल करने और चुनाव लडऩे के लिए रिहा नहीं किया जा सकता। इससे साफ हो गया है कि अमृतपाल सिंह को जेल में रहते हुए ही चुनाव लडऩा होगा। नामांकन को लेकर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उनके नामांकन प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने कहा है कि अमृतपाल सिंह के नामांकन का काम सोमवार को पूरा हो जाएगा।

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अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा था कि 8 मई को पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने और उन्हें चुनाव लडऩे में मदद करने के लिए कहा था। अपनी याचिका में उन्होंने एनएसए की धारा 15 के तहत सात दिनों के लिए अपनी अस्थाई रिहाई के निर्देश देने की मांग की है, ताकि वह खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव लडऩे के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकें। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई है।

अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से चुनाव लड़ेंगे

आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह फिलहाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और वह लोकसभा चुनाव के लिए खडूर साहिब सीट से उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अमृतपाल सिंह ने चुनाव प्रक्रिया और नामांकन के लिए जेल से पैरोल मांगी थी लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर सहमति नहीं जताई।

खडूर साहिब से शिरोमणि अकाली दल से विरसा सिंह वल्टोहा, कांग्रेस से कुलबीर सिंह जीरा, आप से लालजीत सिंह भुल्लर और भाजपा से मनजीत सिंह मन्ना चुनाव लड़ रहे हैं।