PNG उपलब्ध तो LPG बंद: 3 महीने में सिलेंडर सप्लाई रोकने का आदेश, सरकार का बड़ा कदम

नई दिल्ली, रोजाना भास्कर ब्यूरो: केंद्र सरकार ने रसोई गैस वितरण को लेकर अहम आदेश जारी किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 के तहत जिन इलाकों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। यदि अधिकृत एजेंसी की सूचना के तीन महीने के भीतर पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया गया, तो संबंधित उपभोक्ता की एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है।

सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच ईंधन विविधीकरण जरूरी हो गया है। शहरी इलाकों में जहां पाइपलाइन मौजूद है, वहां पीएनजी अपनाने से एलपीजी सिलेंडर दूरदराज क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

सोसायटियों पर भी सख्ती

हाउसिंग सोसायटी अब पीएनजी पाइपलाइन की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकेंगी। तीन कार्य दिवस में अनुमति और 48 घंटे में अंतिम कनेक्टिविटी देनी होगी। नियमों का पालन न करने पर पूरे कॉम्प्लेक्स की एलपीजी सप्लाई रोकी जा सकती है।

तकनीकी कारणों पर छूट

यदि किसी घर में तकनीकी रूप से पीएनजी कनेक्शन संभव नहीं है, तो अधिकृत कंपनी प्रमाणित करेगी और ऐसे मामलों में एलपीजी सप्लाई जारी रहेगी।

सरकार का दावा है कि पीएनजी से उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग की झंझट से राहत मिलेगी और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।