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शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए जरूरी खबर…

जालंधर (एसके). शस्त्र लाइसेंस धारकों के एक लिए जरूरी खबर है। जानकारी अनुसार रविवार रात 12 बजे तक अगर शस्त्र लाइसेंस का यूनिक आइडी नंबर नहीं लिया है तो आपके शस्त्र लाइसेंस को अवैध माना जाएगा।

गृह मंत्रलय की ओर से 31 मार्च तक शस्त्र लाइसेंस धारक को यूनिक आइडी नंबर लेना अनिवार्य करने आदेश जारी किया गया था। 31 मार्च के बाद जिनके यूनिक आइडी नंबर नहीं होगा, उनका लाइसेंस अवैध माना जाएगा। गृह मंत्रलय ने तीन साल पहले ही प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस का 16 डिजिट का यूनिक आइडी जनरेट करने का आदेश सभी राज्यों को दिया था।

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