RTI अब डिजिटल: जानकारी ईमेल या पेनड्राइव में, खर्च और झंझट से मिलेगी राहत

रोजाना भास्कर (नई दिल्ली): सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी अब डिजिटल फॉर्मेट में भी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि RTI से मांगी गई सूचना आवेदकों को ईमेल या पेनड्राइव के माध्यम से दी जाए, ताकि उन्हें भारी खर्च और लंबी प्रक्रिया से राहत मिल सके।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

अदालत ने कहा कि जानकारी उसी रूप में दी जानी चाहिए, जिस रूप में उसे मांगा गया है—चाहे वह स्कैन की गई कॉपी हो, डिजिटल दस्तावेज, वीडियो या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम।

तीन महीने में नियम बनाने के निर्देश

कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर इस दिशा में स्पष्ट नियम बनाए और यह सुनिश्चित करे कि जानकारी देने की प्रक्रिया सुरक्षित हो। इसमें साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जरूरी कदम उठाने की बात भी कही गई है।

याचिका की पृष्ठभूमि

यह निर्णय RTI कार्यकर्ता आदित्य चौहान और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर आया, जिसमें RTI के तहत सूचना प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया को जटिल और महंगी बताया गया था।

यह फैसला RTI कानून को अधिक पारदर्शी, तकनीक-सम्मत और आम नागरिकों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब सूचना पाना न केवल आसान होगा, बल्कि सस्ता और सुरक्षित भी।