जालंधर सर्वोदय हॉस्पिटल विवाद में बड़ा अपडेट: कोर्ट ने FIR 233/25 के आरोपियों की गिरफ्तारी पर मांगा स्टेटस, बढ़ेंगी मुश्किलें

जालंधर, रोजाना भास्कर ब्यूरो। जालंधर के मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा एक अहम मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पंकज त्रिवेदी बनाम राजेश अग्रवाल केस में माननीय अदालत ने बड़ा संज्ञान लेते हुए थाना नवी बारादरी से FIR नंबर 233/25 के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह 31 जनवरी 2026 तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करे।

जानकारी के अनुसार नॉन-बेलेबल धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और नोएडा निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप कुमार सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धारा 75 Cr.P.C. / 79 BNSS के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने संबंधी अर्जी अदालत में दायर की गई थी।

इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने थाना नवी बारादरी के एसएचओ को आदेश दिए कि वे FIR नंबर 233, दिनांक 23.12.2025 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।

यह आदेश 14 जनवरी 2026 को पारित किया गया है। अब 31 जनवरी को दाखिल होने वाली रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई किस स्तर पर पहुंची है।

गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2025 को थाना नवी बारादरी में दर्ज एफआईआर नंबर 233 में आरोपियों के खिलाफ IPC की धाराएं 420, 465, 467, 468, 471, 477-A और 120-B लगाई गई हैं।

मामला सामने आने के बाद से ही यह केस जालंधर के मेडिकल और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।