रोजाना भास्कर (जालंधर): तहसील परिसर में मई 2023 में हुए झगड़े को लेकर कोर्ट में फाइल किए गए कंप्लेंट केस में अदालत ने आरोपी पक्ष से जुड़े भाजपा नेता गौरव लूथरा, उसके साथी गुरशरण सिंह और हरीश कुमार को आईपीसी की धारा 325 व 326 में समन जारी कर दिए हैं। केस की अगली सुनवाई अब 19 अगस्त को होगी।
प्रॉसीक्यूशन के एडवोकेट केके अरोड़ा के जरिये जख्मी अमृतसर के झीता कलां के रहने वाले 20 साल के अमृतपाल सिंह ने कहा है कि वह किसान है। वह 2 मई 2023 को विकास शर्मा के पास किसी काम से आया था।
विकास ने उसे कहा कि उसने गौरव से पैसे व अपने बच्चों के पासपोर्ट लेने हैं। इसलिए वह एक्टिवा पर सवार होकर गौरव लूथरा के कैबिन में पहुंच गए। वहां पर विकास ने गौरव से पासपोर्ट और पैसे मांगे। गौरव ने पासपोर्ट तो दे दिए, मगर 30 हजार रुपए नहीं दिए।
अमृतपाल ने आरोप लगाया कि गौरव के साथी हरीश और गुरचरण ने कहा कि इन्हें पैसे मांगने का मजा चखाते हैं। इतना कहते ही उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि गौरव ने दातर निकाल कर अमृतपाल के सिर में मारा, मगर उसने हाथ आगे कर लिया।
इससे उसकी अंगुली में जख्म हो गया। अमृतपाल ने आरोप लगाया कि उसे और विकास पर हमला कर जख्मी कर दिया। वे लोग जान बचाकर भाग निकले।
पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 323, 324, 506, 294 व 34 लगाकर क्रॉस केस दर्ज कर लिया था। एडवोकेट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट पेश कर कहा था कि केस में आईपीसी की धारा 325 व 326 जोड़ी जाएं, लेकिन कोर्ट ने केवल 323 व 324 में समन जारी कर दिए थे।
पीड़ित पक्ष ने इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दी थी। एडवोकेट अरोड़ा ने कोर्ट में दलील दी थी कि मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर है कि उनके क्लांइट पर जानलेवा अटैक हुआ था।
सेशन कोर्ट ने 323 व 324 के आदेश को खारिज कर निचली अदालत को आदेश जारी किए थे। इसके बाद निचली कोर्ट ने केस में 323 की जगह 325 व 324 की जगह 326 की धाराएं लगाकर आरोपी पक्ष को समन जारी कर दिए हैं।
केस की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होनी है। बता दें कि भाजपा नेता गौरव लूथरा की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 323, 506, 294 व 149 केस दर्ज किया गया था।
गौरव की शिकायत में चहार के विकास शर्मा उर्फ चीनू और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।