पंजाब सरकार हाईकोर्ट पहुंची: अवैध कॉलोनियों पर लगी रोक हटाने की मांग, इस फैसले से लोगों पर असर

रोजाना भास्कर (चंडीगढ़/जालंधर): पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटवाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस संबंध में मार्च 2024 में आदेश देते हुए कहा था कि बिना लाइसेंस के किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता।

प्रेम प्रकाश द्वारा दाखिल जनहित याचिका में राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया कि वह नए संशोधन एक्ट के जरिए अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दे रही है। संशोधन में 500 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी को कुछ शर्तों पर रजिस्ट्री की छूट देने की बात कही गई है।

कोर्ट ने सरकार की मांग पर अभी कोई राहत नहीं दी और सितंबर में फाइनल सुनवाई तय की है। अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री बंद होने से लोग परेशान हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन जरूरी है।

मुख्य बिंदु: हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री पर रोक बरकरार रखी।

राज्य सरकार ने संशोधन के जरिए राहत देने की कोशिश की।

याचिकाकर्ता ने कहा – यह कानून का उल्लंघन और अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा देना है, अगली सुनवाई सितंबर में।