जालंधर रोज़ाना भास्कर (रिपोर्ट- हरीश शर्मा): जालंधर: सोडल रोड स्थित सोडल चौक के पास मनी ढाबा के सामने निर्माणाधीन अग्रवाल स्टोर की बहुमंजिला इमारत को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। RTI एक्सपर्ट गौरव लूथर ने नगर निगम को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उक्त इमारत का निर्माण कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है।

शिकायत में दावा किया गया है कि इमारत में ऊपर चार मंजिलों का निर्माण तथा नीचे बेसमेंट सहित अतिरिक्त निर्माण किया गया है और आवश्यक स्वीकृतियों को लेकर गंभीर सवाल हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे या निर्धारित नियमों के विपरीत किया गया है, तो इससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो सकता है बल्कि आसपास की इमारतों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
उठ रहे हैं ये कानूनी सवाल
* क्या इस इमारत का बिल्डिंग प्लान नगर निगम से विधिवत मंजूर कराया गया था?
* क्या निर्माण पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज़ के अनुरूप किया जा रहा है?
* क्या बेसमेंट और अतिरिक्त मंजिलों की अनुमति संबंधित विभाग से ली गई है?
* यदि निर्माण अवैध पाया जाता है, तो अब तक सीलिंग या ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
* क्या संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी?
* यदि सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई किससे की जाएगी?
शिकायतकर्ता की मांग
RTI एक्सपर्ट गौरव लूथर ने मांग की है कि नगर निगम, टाउन प्लानिंग विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से पूरे निर्माण की जांच करें। यदि जांच में निर्माण अवैध पाया जाता है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई करते हुए आवश्यक होने पर अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों व संबंधित पक्षों की जवाबदेही तय की जाए।
नोट: यह समाचार शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। संबंधित भवन मालिक या नगर निगम का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।














