नई दिल्ली. मार्च महीने से स्कूलों में बच्चों की एडमिशन शुरू होने वाली है, उससे पहले शिक्षा विभाग ने एडमिशन को लेकर आदेश जारी किए हैं। जिसके अंर्तगत अब बच्चे का आधार कार्ड न होने पर स्कूल बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता।
अकसर स्कूल में दाखिले के वक्त बच्चे का आधार कार्ड मांगा जाता है लेकिन शिक्षा विभाग ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों को प़त्र लिखकर बच्चों को आधार कार्ड न होने की दशा में भी दाखिला करने के आदेश दिए है। बता दें कि शिक्षा विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ स्कूल मुखिया बच्चों को आधार कार्ड न होने के कारण दाखिला देने से मना कर रहे थे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए कहा गया है कि आरअीई एक्ट की धारा 15 के अनुसार 6 साल से लेकर 14 साल तक के किसी भी बच्चे को स्कूल में दाखिला देने से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता।