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जालंधर कोर्ट का टाइगर फोर्स चीफ खोसला को झटका: अग्रिम जमानत याचिका खारिज की हिंदू धर्म पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

रोज़ाना भास्कर जालंधर (ब्यूरो):- ईसाई समुदाय के मंच पर भगवान श्री राम और हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तथाकथित टाइगर फोर्स के चीफ अजय खोसला को कोर्ट से झटका लगा है। जालंधर कोर्ट ने अजय खोसला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जालंधर के थाना बावा बस्ती खेल में धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाले अजय खोसला के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, धार्मिक उन्माद पैदा करने और धमकाने के लिए आईपीसी की धारा 295A, 153A, 153B, 505, 506, 294 और 509 में मामला दर्ज किया था।

भगवान श्री राम को कहा था अहंकारी राजा थाकथित टाइगर फोर्स के चीफ ने अपने ईसाई समुदाय की एक सभा में जहां भगवान राम को अहंकारी राजा कहकर संबोधित किया था, वहीं पर हिंदुओं को अंग्रेजों के साथ मिले होने की बात कही थी। खोसला ने अपने संबोधन में कहा था कि लव और कुश ने अहंकारी राजा के घोड़े को खूंटे से बांधा था। हिंदुओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमेशा दलितों को दबाया है।

उसने कहा- संविधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने उन्हें उनके अधिकार दिलाए। जिसकी बदौलत ही दलित समाज पढ़ा लिखा और आगे बढ़ा।

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