नई दिल्ली. शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को करारा झटका दिया है। अदालत ने तेजस्वी यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बिहार सरकार द्वारा बंगला खाली करवाने के आदेश को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तेजस्वी यादव पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अब यादव को बंगला खाली करने के साथ-साथ 50 हजार रुपये भी देने होंगे।
उपमुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव को पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया था। वो अभी भी इसी बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं, इसलिए सरकार ने बंगला खाली करने के लिए कहा था। वहीं, एक पोलो रोड में आवंटित बंगला तेजस्वी यादव को दिया गया था, लेकिन पहले इसमें सुशील मोदी रहते थे। उन्होंने इसे खाली भी कर दिया था।