लाइसेंसशुदा दुकानों से बिना पटाखे बेचने पर पाबंदी: दीवाली, क्रिसमस और गुरुपर्व के मौके पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित   

साइलेंस जोन में पटाखे चलाने पर भी पूर्ण रोक

जालंधर, रोजाना भास्कर ब्यूरो: पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के किसी भी इलाके में अधिकृत लाइसेंसशुदा दुकानों को छोड़कर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

साइलेंस जोन (अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों के पास) में किसी भी समय पटाखे चलाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा सूची गांव की सीमा के अंदर तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के घेरे के अंदर भी पटाखे नहीं चलाए जाएंगे।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के रूप में आयातित पटाखों पर पूर्ण पाबंदी होगी।

लाइसेंसधारक को दुकान पर रखने और बिक्री के लिए लाइसेंसी फैक्ट्री या कंपनी से मंजूरशुदा पटाखे खरीदने की अनुमति है। लाइसेंसधारक केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री करेंगे।

आदेशों के अनुसार जुड़े हुए पटाखों जैसे लड़ियों आदि के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी है, जिससे बड़े पैमाने पर हवा, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अवशेष की समस्याएं पैदा होती है। लाइसेंसधारक विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेगा, न प्रदर्शित करेगा और न ही बेचेगा।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि दीवाली के त्योहार के मौके पर पटाखे केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे तक तथा गुरुपर्व के मौके पर सुबह 4 से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के अंदर अधिकृत लाइसेंसशुदा स्थान के अलावा किसी भी अन्य जगह पर पटाखों का भंडार नहीं किया जा सकता।

यह आदेश 08.11.2026 से 07.01.2027 तक लागू रहेगा।

पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में समूह पटाखों के निर्माताओं/डीलरों को एक और हुक्म के ज़रिए आदेश जारी किए गए हैं कि पटाखों के पैकेटों पर आवाज़ का लेवल (डेसीबल में) छपा होना चाहिए। यह आदेश 8.01.2027 तक लागू रहेगा।