प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर मान सरकार का बड़ा प्रहार! फीस बढ़ोतरी पर लगेगी 5% की सीमा, अतिरिक्त वसूली लौटानी होगी

चंडीगढ़, रोजाना भास्कर ब्यूरो। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने ऐलान किया कि अब राज्य के निजी स्कूल सालाना अधिकतम 5 प्रतिशत ही फीस बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई फीस की अतिरिक्त राशि भी अभिभावकों को वापस करनी होगी।

सरकार जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश लाकर विधानसभा में कानून पारित करेगी। नया नियम सभी निजी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।

साथ ही स्कूल अब अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे।

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि फीस संबंधी शिकायतों की जांच होगी और हर वर्ष स्कूलों का ऑडिट भी कराया जाएगा। उन्होंने अमृतसर की छात्रा आत्महत्या मामले का जिक्र करते हुए कहा कि फीस के नाम पर बच्चों और अभिभावकों पर दबाव बनाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।