चंडीगढ़/जालंधर, रोजाना भास्कर ब्यूरो: पंजाब में धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्यपाल Gulab Chand Kataria ने ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को अपनी मंजूरी दे दी है।

अब अंतिम अधिसूचना जारी होते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा और पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। संशोधित प्रावधानों के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार धार्मिक सम्मान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसे प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया।

विधानसभा स्पीकर Kultar Singh Sandhwan ने भी बिल को मंजूरी मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला पंजाब की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है।
इस फैसले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है, वहीं सरकार का मानना है कि इससे बेअदबी की घटनाओं पर सख्त रोक लगेगी।
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