पंजाब में विकास कार्य ठप, चुनावों में देरी के कारण जनता परेशान, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

चंडीगढ़ । Harish Sharma

(Development Stalled in Punjab as Municipal Elections Remain Pending) पंजाब में नगर निगम, नगर परिषद, और पंचायत चुनावों में हो रही देरी के मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने यह याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव नहीं कराए हैं।

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इस देरी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग ने 1 अगस्त 2023 को चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार चुनाव 1 नवंबर 2023 को होने थे।

हालांकि, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुरुवार को होने वाली सुनवाई में पंजाब सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके अलावा, चार नगर निगमों के चुनाव में देरी का मामला भी पहले हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसमें कोर्ट ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी।