पंजाब में नये आदेशों से वाहन चालकों की बड़ी परेशानी: बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी; पढ़ें 

अमृतसर, रोजाना भास्कर ब्यूरो। सुरक्षा और वाहनों की पहचान को लेकर कमिश्नरेट अमृतसर सिटी में नई सख्ती लागू की गई है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं दी जाएगी। आदेश कमिश्नरेट अमृतसर सिटी के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा।

पुलिस के मुताबिक कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट को हटाकर, मोड़कर, तोड़कर, ढककर या उसमें बदलाव करके वाहन चला रहे हैं। इससे ट्रैफिक और पुलिस के लिए वाहनों की पहचान मुश्किल होती है।

पुलिस का कहना है कि अस्पष्ट या बदली हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है।

1. बिना वैध HSRP के नहीं मिलेगा ईंधन

2. पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर लगाना होगा बोर्ड

3. CCTV और ANPR कैमरे 24 घंटे चालू रखना अनिवार्य

4. बोतल/कंटेनर में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक

नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिक, चालक, पेट्रोल पंप संचालक या कर्मचारी के खिलाफ BNSS की धारा 223 और मोटर व्हीकल एक्ट की लागू धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश फिलहाल कमिश्नरेट अमृतसर सिटी क्षेत्र में लागू किया गया है।