पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका:आय से अधिक संपत्ति मामले में नहीं मिली जमानत, अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा

मोहाली, रोजाना भास्कर (हरीश शर्मा): पंजाब के पूर्व मंत्री व शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। उन्हें जमानत नहीं मिली है।

वहीं, अब उन्हें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक इस मामले में ऑर्डर नहीं आया है।

वह 25 जून को अरेस्ट हुए थे। वह पांच महीने से जेल में है। दूसरी तरफ मोहाली अदालत में आज बिक्रम मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को भगोड़ा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई होगी।

इस दौरान उनके वकील की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। उन्हें पहले ही केस में नामजद किया जा चुका है।

केस में 200 गवाह बनाए

मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस चालान पेश कर चुकी है। चार्जशीट में कई अकाली और बीजेपी नेताओं के भी बयान दर्ज हैं। वहीं, दावा किया जा रहा है कि विजिलेंस ने तय समय पर चार्जशीट दाखिल की है।

विजिलेंस का दावा है कि 400 बैंक खातों का दस साल तक रिकॉर्ड खंगाला गया है। केस में 200 गवाह बनाए गए हैं।

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