जालंधर किडनी कांड: ‘रेगुलर बेल’ पर बड़ा विवाद, 1 मई की सुनवाई में खुल सकती हैं कई परतें

जालंधर, रोजाना भास्कर ब्यूरो: बहुचर्चित किडनी कांड में अब ‘रेगुलर बेल’ को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। आरोपी डॉक्टर डॉ. राजेश अग्रवाल की जमानत पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा यह कहा गया कि आरोपी को 10 अगस्त 2016 को ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है, जबकि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है।

इस मामले में पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है, जिससे पहले के सभी अंतरिम आदेश स्वतः समाप्त माने जाते हैं। इसके बावजूद आरोपी द्वारा ‘रेगुलर बेल’ के दावे को लगातार अदालतों में पेश किया जा रहा है।

इसी बीच पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने अदालत में गवाही दोबारा शुरू करने की मांग की है, क्योंकि इस केस में एक अहम गवाह को अब तक पेश नहीं किया गया।

अब 1 मई को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां यह साफ हो सकता है कि जमानत को लेकर क्या सच्चाई है और क्या अदालत को गुमराह किया गया था।

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