पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम: अब सालाना फीस सिर्फ 5% तक बढ़ेगी, नियम तोड़ा तो ₹5 लाख जुर्माना और मान्यता होगी रद्द

चंडीगढ़/जालंधर, रोजाना भास्कर ब्यूरो: पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला लिया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ को मंजूरी दे दी है।

अब राज्य के निजी स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹5 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार नियम तोड़ने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह अध्यादेश 22 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया था।