नई दिल्ली. बलात्कार मामले में सजा काट रहे संत आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आसाराम की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
वहीं, इस मामले में बाकी दो दोषियों शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता (सेविका), शरदचंद्र उर्फ शरतचंद्र को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए शिवा उर्फ सवाराम (आसाराम का प्रमुख सेवादार), प्रकाश द्विवेदी (आश्रम का रसोइया) को बरी कर दिया था।
फैसले के बाद नाबालिग के पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। पिता ने कहा था कि हमें न्याय मिला। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।