Sarvodya Hospital केस में कोर्ट सख्त! डॉ. कपिल गुप्ता की पासपोर्ट याचिका पर मांगी रिपोर्ट

जालंधर, रोजाना भास्कर ब्यूरो: जालंधर के चर्चित सर्वोदया अस्पताल मामले में अदालत ने आरोपी डॉ कपिल गुप्ता की पासपोर्ट रिन्यूअल याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या आरोपी जांच में शामिल हुआ था या नहीं और SIT को पासपोर्ट नवीनीकरण पर कोई आपत्ति है या नहीं।

SHO और SIT को कोर्ट का सख्त आदेश

माननीय अदालत ने थाना नवी बारादरी के SHO को आदेश दिया है कि 27 मई तक पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो SHO और SIT अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जा सकता है।

NOR जारी होने पर भी उठे सवाल

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब मामले की जांच SIT कर रही है तो थाना स्तर से No Objection Report (NOR) किस आधार पर जारी की गई। मामले में डॉ. कपिल गुप्ता समेत अन्य आरोपी Non-Bailable अपराधों में नामजद बताए जा रहे हैं।

बचाव पक्ष ने पुलिस पर फोड़ा ठीकरा

डॉ. कपिल गुप्ता के वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस खुद ही आरोपी को जांच में शामिल नहीं कर रही। हालांकि अदालत ने कहा कि SIT की लिखित रिपोर्ट के बिना किसी भी दलील पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।