जालंधर: पंजाब सरकार के निर्देशों पर जालंधर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 नई विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया।

पुलिस की मौजूदगी में वडाला, निज्जरां और बड़ा गांव में अवैध रूप से विकसित की जा रही रिहायशी और कमर्शियल कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।
JDA के जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) ने बताया कि PAPRA एक्ट-1995 के तहत पहले कॉलोनी मालिकों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे।
बावजूद इसके नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण जारी रखा गया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 2024 में संशोधित PAPRA एक्ट के तहत अवैध कॉलोनी काटने वालों को 5 से 10 साल तक की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
JDA ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट, दुकान या संपत्ति को खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की PUDA/JDA से मंजूरी अवश्य जांच लें।
बिना अनुमति वाली कॉलोनियों में निवेश करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। विभाग ने लोगों को निर्माण या खरीदारी से पहले सभी सरकारी मंजूरियां सुनिश्चित करने की सलाह दी है।














