चंडीगढ़, रोजाना भास्कर न्यूज। प्रशासन ने स्मार्ट सिटी में शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है। अब शहर में शराब केवल पारंपरिक ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, लोकल मार्केट और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में भी उपलब्ध होगी।
नई L-2D लाइसेंस श्रेणी के तहत स्वीकृत वाणिज्यिक बाजारों, पेट्रोल पंपों और मॉल में कम से कम 300 वर्ग फुट क्षेत्र में आयातित वाइन और बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है। वहीं L-10B लाइसेंस (30 लाख रुपये फीस) लेकर संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे।

प्रशासन ने पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त नियम भी लागू किए हैं। सभी शराब दुकानों पर डिजिटल पेमेंट (कार्ड और POS मशीन) अनिवार्य होगा। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर लगाना जरूरी होगा, ताकि ग्राहक अपना अल्कोहल लेवल जांच सकें।
शराब ढोने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग और कुछ में डिजी-लॉक सिस्टम अनिवार्य किया गया है। हर बोतल पर बारकोड और सिक्योरिटी लेबल लगाया जाएगा। दुकानों के बाहर सफाई और डस्टबिन की व्यवस्था जरूरी होगी, वरना जुर्माना लगेगा।
शहर में कुल 97 शराब की दुकानों को मंजूरी दी गई है। भारतीय शराब, बीयर और वाइन पर अधिकतम 2% तक मूल्य वृद्धि संभव है।
बोतलिंग प्लांट अब सप्ताह में 6 दिन संचालित हो सकेंगे, जबकि CCTV और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए निगरानी और सख्त की जाएगी। नई नीति में सुविधा के साथ-साथ नियंत्रण और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है।
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