अमृतपाल को पंजाब लाने पर विवाद: सुरक्षा बनाम कानून, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्ट आधार

चंडीगढ़। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को पंजाब लाने पर संभावित सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखने की मांग की है।

राज्य सरकार का कहना है कि अमृतपाल की पंजाब में मौजूदगी से कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप ले सकती है और अलगाववादी नैरेटिव को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे राज्य व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से कड़े सवाल पूछे। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल प्रशासनिक या सामान्य सुरक्षा कारणों के आधार पर किसी आरोपी को दूसरे राज्य की जेल में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसके लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान और ठोस आधार रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब संबंधित एफआईआर की जांच पूरी हो चुकी थी और आरोपी पहले से हिरासत में था, तो उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में गंभीर सुरक्षा संकेत मिले हैं। इसलिए मुकदमे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा सकती है और आरोपी को डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाना चाहिए।

हालांकि अदालत इन दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आई। न्यायालय ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदी को स्थानांतरित करने या रखने के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

असम सरकार की सहमति का पत्र भी रिकॉर्ड पर पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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